सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को गैर-कानूनी किया, भारत और वैश्विक व्यापार पर पड़ेगा असर
नई दिल्ली। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एकतरफा टैरिफ को बड़े झटके के साथ गैर-कानूनी घोषित कर दिया है। 6-3 के फैसले में अदालत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देती। केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ अंतरराष्ट्रीय लेनदेन को विनियमित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है।
इस फैसले से ट्रंप की आक्रामक व्यापार रणनीति को बड़ा झटका लगा है। IEEPA टैरिफ से प्रभावित देशों में कनाडा, चीन, मैक्सिको, भारत, ब्राजील और कई अन्य देश शामिल थे। अब अमेरिकी राष्ट्रपति अकेले टैरिफ लगाने में सक्षम नहीं हैं, अधिकार अमेरिकी कांग्रेस के पास होगा।
भारत पर असर
भारत के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहत की खबर है। भारतीय निर्यातकों को अब अतिरिक्त वित्तीय बोझ से छुटकारा मिल सकता है। अमेरिका के साथ हाल ही में हुए ...










