मिस-सेलिंग पर मिलेगा पूरा रिफंड, RBI ने बैंकों और फाइनेंस संस्थानों के लिए बनाए कड़े नियम
नई दिल्ली। अब किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा गलत तरीके से प्रोडक्ट या स्कीम बेचने (मिस-सेलिंग) पर ग्राहक को 100% रिफंड मिलेगा। साथ ही ग्राहक को हुए नुकसान की भरपाई भी करना संस्थानों के लिए अनिवार्य होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को ऑल इंडिया फाइनैंशल इंस्टीट्यूशंस (AIFIs) के लिए विज्ञापन, मार्केटिंग और बिक्री से जुड़े सख्त निर्देश जारी किए हैं।
मिस-सेलिंग क्या है?
नियमों के अनुसार मिस-सेलिंग के अंतर्गत आता है:
ग्राहक की प्रोफाइल के हिसाब से सही नहीं होने वाला प्रोडक्ट बेचना, भले ही ग्राहक ने हां कह दी हो।
सही या पूरी जानकारी दिए बिना प्रोडक्ट बेचना।
ग्राहक की मर्जी के बिना उसे प्रोडक्ट बेचना।
ग्राहक द्वारा मांगे गए प्रोडक्ट के साथ जबरन दूसरा प्रोडक्ट थोपना।
रिफंड और शिकायत की प्रक्रिया
यदि किसी ग्राहक को गलत तरीके से प्रोडक्ट बेचा गया, तो वह...










