सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को रद्द किया, भारत को रणनीति रीसेट करनी पड़ सकती है
नई दिल्ली। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को गैर-कानूनी करार देते हुए उसे रद्द कर दिया है। 6-3 के बहुमत से दिए गए इस फैसले में चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि 1977 के आपातकालीन आर्थिक कानून (IEEPA) का उपयोग एकतरफा व्यापक टैरिफ लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। अब राष्ट्रपति अकेले टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं रखते।
ट्रंप प्रशासन और 'प्लान-बी'
फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया है कि उसने आकस्मिक योजनाएं तैयार की थीं। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यदि आपातकालीन शक्तियों का मार्ग अवरुद्ध होता है, तो प्रशासन के पास वैकल्पिक विकल्प मौजूद हैं। इनमें विशिष्ट देशों, उत्पादों या व्यापार उल्लंघनों पर लक्षित टैरिफ लगाने जैसे कानूनी उपाय शामिल हैं। हालांकि ये धीमे और प्रक्रियागत हैं, लेकिन कानूनी तौर पर मजबूत हैं।
भारत पर असर और रणनीति
हाल ही में भारत और ...










