67 दिन बाद विक्रम भट्ट और पत्नी श्वेतांबरी को मिली जमानत, 30 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में जेल से होंगे रिहा
नई दिल्ली: फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को धोखाधड़ी के 30 करोड़ रुपये के मामले में शुक्रवार को जमानत मिल गई। 67 दिनों तक जेल में बंद रहने के बाद दोनों को उदयपुर जेल से रिहा किया गया।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश:सुप्रीम कोर्ट की पीठ में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने विक्रम और श्वेतांबरी को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जमानत आदेश पारित करने और उसकी शर्तों को स्पष्ट करने का निर्देश भी दिया। साथ ही, शिकायतकर्ता अजय मुर्डिया और राजस्थान सरकार को 19 फरवरी को सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया गया।
वकील का बयान:अदालत में केस देख रहे वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, "वह निर्देशक, उनकी पत्नी—सभी को जेल में नहीं डाल सकते। आखिर चल क्या रहा है?" अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसे मामलों का इस्तेमाल केवल पैसा वसूलने के लिए...










