संजौली मस्जिद का अवैध हिस्सा दो माह में गिराने का आदेश, नहीं माने तो नगर निगम करेगा कार्रवाई — शिमला कोर्ट का बड़ा फैसला
शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की जिला अदालत ने विवादित पांच मंजिला संजौली मस्जिद को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष को आदेश दिया है कि वे मस्जिद के संपूर्ण अवैध हिस्से को दो माह के भीतर गिरा दें। अन्यथा शिमला नगर निगम यह कार्रवाई दोनों संस्थाओं के खर्चे पर स्वयं करेगा।
यह फैसला अतिरिक्त जिला न्यायाधीश यजुवेंद्र सिंह की अदालत ने शनिवार को सुनाया, जिसने पूरे शहर में चर्चा का विषय बना दिया है।
कोर्ट ने कहा — जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं, राज्य सरकार की है
अदालत के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार जिस भूमि पर यह मस्जिद बनी है, वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है, बल्कि अब भी राज्य सरकार के नाम दर्ज है। चूंकि यह क्षेत्र नगर निगम शिमला की सीमा में आता है, इसलिए यहां निर्माण के लिए नगर निगम अधिनियम...









