छात्राओं को रोमांटिक मैसेज भेजने वाले टीचर की बर्खास्तगी बरकरार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा न्यायसंगत
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने रायगड जिले के एक स्कूल में प्रोबेशनरी सहायक शिक्षक की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है। शिक्षक पर आरोप था कि उन्होंने स्कूली छात्राओं को वॉट्सऐप के माध्यम से रोमांटिक संदेश भेजे थे।
जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन ने कहा कि शिक्षक का अनुचित आचरण गंभीर था और इससे छात्रों के अभिभावकों तथा स्थानीय समुदाय में शिकायतें आई थीं। कोर्ट ने स्कूल ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ शिक्षक द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। जस्टिस सुंदरेशन ने स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में स्कूल प्रबंधन का जीरो टॉलरेंस दृष्टिकोण पूरी तरह से न्यायसंगत है।
मामले का विवरण:
शिक्षक को 29 फरवरी 2020 को रायगड जिले के स्कूल में तीन साल की प्रोबेशन अवधि के लिए सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। दिसंबर 2022 में स्कूल को यह जानकारी मिली कि शिक्षक ने कुछ छात्राओं को अनुचित संदेश भेजे थे। शिक्षक ने इसके लि...










