चार साल की बच्ची से रेप मामले में 13 साल जेल काटने वाला व्यक्ति आजाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा – बेगुनाह है
नई दिल्ली: बिना किसी अपराध के जेल में सजा काटना किसी इंसान के लिए किसी भारी पत्थर से कम नहीं। गोधरा में चार साल की बच्ची से रेप के आरोप में एक शख्स को 13 साल तक जेल में रहना पड़ा, जबकि वह पूरी तरह निर्दोष था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया और स्पष्ट किया कि इस मामले में आरोपी बेगुनाह था।
गलत जांच और न्याय व्यवस्था की विफलतासुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में बेहद खराब जांच की और असली दोषी को बचाने के लिए आरोपी के खिलाफ मनगढ़ंत कहानी बनाई गई। निचली अदालतों ने प्रॉसिक्यूशन की बात बिना जांचे मान ली, जिससे सच छिप गया। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने 2013 में गोधरा में इस लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी को बरी किया।
न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवालसुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब जांच इस तरह की जाती है कि उसका मूल मकसद ही धोखा दे, तो न केवल पीड़ित और आरोपी...










