गैंगस्टर गिरफ्तारी से बचने के लिए बदलते हैं राज्य, पूरे NCR के लिए विशेष एजेंसी की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते संगठित अपराधों और गैंगस्टरों द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में भागकर गिरफ्तारी से बचने की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता जताई है। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि NCR के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए, जिससे एक ही एजेंसी को सभी राज्यों में सक्रिय गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार मिले और आरोपियों को विशेष अदालत में पेश किया जा सके।
पूरे NCR में विशेष अदालत की जरूरत
चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, "पूरे NCR के लिए एक कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता? यूएपीए, पीएमएलए और एनडीपीएस जैसे केंद्रीय कानूनों के मामलों के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएं, जहां अपराध कहीं भी हुआ हो, मुकदमे वहीं चल सकें।"
जुरिस्डिक्शन का फायदा उठाते हैं गैंगस्टर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर अक्सर एक र...










