“कसाब ने अदालत की अवमानना नहीं की, आपकी मुवक्किल ने की है” — मेनका गांधी की टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
नई दिल्ली।
आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर की गई टिप्पणियों को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को सर्वोच्च न्यायालय की कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेनका गांधी की टिप्पणियां अदालत की अवमानना की श्रेणी में आती हैं। हालांकि, न्यायालय ने उदारता का परिचय देते हुए उनके खिलाफ फिलहाल अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं करने का निर्णय लिया।
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने सुनवाई के दौरान नाराज़गी जताते हुए कहा कि मेनका गांधी ने बिना सोचे-समझे हर किसी के खिलाफ टिप्पणियां की हैं। पीठ ने उनकी ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन से तीखे सवाल करते हुए कहा, “क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि आपकी मुवक्किल किस तरह की टिप्पणियां कर रही हैं? क्या आपने उनका पॉडकास्ट सुना है, उनकी बॉडी लैंग्व...










