अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम: अवैध खनन रोकने एक्सपर्ट पैनल बनाएगा, राज्यों को ‘हर कीमत पर’ कार्रवाई का निर्देश
नई दिल्ली, 22 जनवरी: अरावली पर्वत में अवैध खनन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और राज्य सरकारों को अरावली में किसी भी अवैध खनन गतिविधि को रोकने का स्पष्ट निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने बनाया नया पैनल
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ, जिसका नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कर रहे हैं, ने अरावली को लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। सीजेआई ने कहा कि यह कमेटी पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों और माइनिंग एक्सपर्ट्स से बनेगी और कोर्ट के दिशानिर्देशों के तहत रिपोर्ट तैयार करेगी।
राज्यों के लिए सख्त चेतावनी
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अवैध खनन एक गंभीर अपराध है और इसे रोकना अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को मशीनरी और प्रशासनिक संसाधनों का पूरा उपयोग करने ...








