54 हजार करोड़ के साइबर फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- यह लूट और डकैती से कम नहीं
नई दिल्ली। देश में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। डिजिटल फ्रॉड के जरिए 54 हजार करोड़ रुपये की ठगी के एक मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इसे पूरी तरह लूट और डकैती करार दिया। कोर्ट ने कहा कि साइबर ठगी के जरिए गबन की गई यह रकम कई छोटे राज्यों के वार्षिक बजट से भी अधिक है, जो बेहद गंभीर चिंता का विषय है।
केंद्र सरकार को SOP बनाने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), बैंकों और दूरसंचार विभाग (DoT) जैसे सभी संबंधित हितधारकों से विचार-विमर्श कर साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करे।
अदालत ने स्पष्ट किया कि डिजिटल ठगी की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए एक मजबूत और प्रभावी व्यवस्था बनाना अब समय की आवश्यकता बन चुकी है।
बैंकों की भूमिका पर उठाए सवाल
सुनवाई के द...










