निजी स्कूल फीस नियंत्रण कानून 2026-27 से लागू होगा, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने के उद्देश्य से बनाया गया दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण व विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 शैक्षणिक सत्र 2025-26 में लागू नहीं किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह कानून अब सत्र 2026-27 से प्रभावी होगा।
मंगलवार को जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने यह जानकारी दी। यह सुनवाई निजी स्कूल संघों द्वारा दायर याचिकाओं पर हो रही थी, जिनमें इस कानून को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका मुख्य उद्देश्य कानून को जल्दबाजी में लागू किए जाने से रोकना था। चूंकि सरकार ने स्वयं इसे अगले शैक्षणिक सत्र से लागू करने की बात कही है, इसलिए शीर्ष अदालत ने हस्तक्षेप की आवश्यकता स...









