ज्यादा नंबर आए तो भी SC-ST-OBC नहीं ले सकेंगे जनरल की सीट, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया नियम
जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी भर्ती और आरक्षण को लेकर दो अहम फैसले दिए हैं, जो जनरल और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन फैसलों को समझने के लिए ओपन या जनरल कैटेगरी से जुड़े नियम जानना जरूरी है।
ओपन या जनरल कैटेगरी का कोई कोटा नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की सरकारी भर्ती के मामले में कहा कि ओपन या जनरल सीटें सभी के लिए खुली होती हैं। इन्हें किसी जाति, वर्ग या लिंग के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने स्पष्ट किया कि कोई अभ्यर्थी सिर्फ इसलिए ओपन कैटेगरी की पोस्ट से बाहर नहीं किया जा सकता क्योंकि वह आरक्षित वर्ग से है, यदि उसने जनरल कट-ऑफ क्लियर किया हो।
कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले मेरिट लिस्ट पूरी तरह से तैयार की जानी चाहिए, जिसमें आरक्षित वर्ग के उम्म...









