पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनाव में बड़ा बदलाव: तीन बच्चों वाले और अनपढ़ भी बन सकेंगे उम्मीदवार
राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनावों में बड़े बदलाव की तैयारी है। भजनलाल सरकार दो से अधिक संतान वाले उम्मीदवारों पर लगी रोक हटाने की योजना बना रही है। इसके साथ ही अनपढ़ उम्मीदवारों को भी चुनाव लड़ने की अनुमति मिलेगी। सरकार ने इस संबंध में विधानसभा में लिखित रूप से अपनी स्थिति स्पष्ट की है।
शैक्षणिक योग्यता अब अनिवार्य नहींकांग्रेस विधायक पूसाराम गोदारा के सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि नगर निकाय और पंचायत चुनावों के लिए किसी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं होगी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 21 में उम्मीदवारों की पात्रता से जुड़े प्रावधानों में शैक्षणिक योग्यता शामिल नहीं है और इसे लागू करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।
दो से अधिक संतान वाले उम्मीदवारों पर लगी रोक हटाई जा सकती हैसरकार ने यह भी संकेत दिए कि दो से अधिक बच्चों वाले उम...









