सुप्रीम कोर्ट ने रोकी हरियाणा STF की जांच, दिल्ली वकील को मिली राहत
नई दिल्ली/अनिल कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार दिल्ली के वकील विक्रम सिंह के खिलाफ हरियाणा पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की जांच पर रोक लगा दी। साथ ही अदालत ने वकील को 12 नवंबर को दी गई अंतरिम जमानत को नियमित कर दिया।
वकील के खिलाफ आरोप और शिकायतें
वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कोर्ट में आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल को हिरासत में प्रताड़ित किया गया। वकील को पूरी रात खंभे से बांधकर रखा गया, धमकी दी गई कि उनके बाल काट दिए जाएंगे, और थाने में उन्हें तीसरे दर्जे की यातना दी गई।अधिवक्ता ने यह भी कहा कि एसटीएफ अधिकारियों ने विक्रम सिंह पर दबाव डाला कि वह कुछ आरोपियों के खिलाफ गैंगवार सुलझाएं, जबकि वे सिर्फ वकील के रूप में अपना केस लड़ रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
पीठ में चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले और जस्टिस के. विनोद चंद्रन...










