आरजी कर रेप-मर्डर केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं? दो जजों की बेंच ने ट्रांसफर पर जताई सहमति दिल्ली या कलकत्ता हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई पर विचार
नई दिल्ली/कोलकाता। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बहुचर्चित रेप-मर्डर मामले की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा संकेत दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनना व्यावहारिक नहीं है। इसलिए इसे दिल्ली हाईकोर्ट या कलकत्ता हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने पर गंभीर विचार किया जा रहा है। दो जजों की बेंच ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट में इस केस से जुड़े कई याचिकाएँ पहले से लंबित हैं, इसलिए मामले को “टुकड़ों में” सुनना संभव नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण बयान
अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा—“कलकत्ता हाईकोर्ट में इससे जुड़े कई मामले पहले से लंबित हैं। इसलिए इस मामले को अलग-अलग हिस्सों में सुनना उचित नहीं। इसे एक ही न्यायिक मंच पर सुना जाना चाहिए।”
कोर्ट ने जूनियर और सीनियर डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व कर रहीं सीनियर एडवोकेट करूणा नंदी से कलकत्ता हाईकोर्ट में लंबित सभी मामल...









