सांभर झील में गुपचुप सोलर प्लांट की अनुमति देने वालों को हाईकोर्ट की फटकार, होगी अवमानना कार्यवाही
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सांभर झील क्षेत्र में प्रस्तावित सौर ऊर्जा परियोजना से जुड़ी कथित अवैध गतिविधियों पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने बिना अनुमति एमओयू करने वाले अधिकारियों पर अवमानना कार्रवाई करने का फैसला किया है। संवेदनशील वेटलैंड क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अदालत ने सख्त प्रतिबंधात्मक आदेशों को दोहराया है।
स्वतः संज्ञान लिया गया:कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजिव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संगीता शर्मा की खंडपीठ ने 22 जनवरी को यह आदेश पारित किया। अदालत जनहित याचिका और वेटलैंड संरक्षण से जुड़े स्वतः संज्ञान रिट मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता दिनेश कुमावत ने सांभर झील के पर्यावरणीय मुद्दे उजागर किए।
अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता आर.बी. माथुर ने बताया कि अगस्त 2023 में हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल) ने एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ सांभर झील पारिस्थितिकी तंत्र की भूम...










