म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ी राहत: SEBI ने लाया BER फॉर्मूला, जानें कैसे होगा फायदा
नई दिल्ली: म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए बड़ा सुखद समाचार है। बाजार नियामक SEBI ने म्यूचुअल फंड नियमों में बड़े बदलावों की घोषणा की है। अब फंड हाउस को बेस एक्सपेंस रेशियो (BER) के तहत खर्चों को अलग-अलग दिखाना होगा। इससे निवेशकों को स्पष्ट जानकारी मिलेगी कि उनका पैसा फंड मैनेजमेंट फीस और सरकारी टैक्स (GST और STT) में कितना खर्च हो रहा है।
पहले फंड हाउस सभी खर्चों को टोटल एक्सपेंस रेशियो (TER) में एक साथ दिखाते थे। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। SEBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि म्यूचुअल फंड स्कीम के सभी खर्च सीधे स्कीम से ही दिए जाएँ और उनकी एक तय सीमा होगी। अगर खर्च सीमा से अधिक हुआ, तो अतिरिक्त पैसा निवेशकों की जेब से नहीं बल्कि AMC (Asset Management Company) को खुद वहन करना होगा। इसका मतलब है कि अब निवेशकों का पैसा ज्यादा सुरक्षित रहेगा।
ब्रोकरेज चार्ज में कटौती:
SEBI ने...









