पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की 56 संपत्तियां कुर्क, प्रशासन ने जारी किया आदेश
सहारनपुर: बसपा शासनकाल में एमएलसी रह चुके हाजी इकबाल की 56 संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का आदेश जिलाधिकारी मनीष बंसल ने जारी किया है। प्रशासन के अनुसार इन संपत्तियों की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 2 अरब 76 करोड़ रुपये है। जिला मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश के बाद कुर्क संपत्तियों के प्रबंधन के लिए बेहट तहसीलदार को प्रशासक नियुक्त किया गया है। प्रशासन ने इन संपत्तियों को सरकारी कब्जे में लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
गिरोह बनाकर अवैध कमाई का आरोप
जिलाधिकारी के आदेश में कहा गया है कि हाजी इकबाल उर्फ बाला ने अपने बेटों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया। इस गिरोह पर खैर की लकड़ी की चोरी, अवैध खनन, सरकारी और गैर-सरकारी जमीनों पर कब्जा करने जैसे गंभीर आरोप हैं। प्रशासन का दावा है कि इन गतिविधियों के माध्यम से बड़ी मात्रा में अवैध संपत्ति अर्जित की ग...










