कुत्ते के काटने से मौत पर 5 लाख रुपये मुआवजा देगी कर्नाटक सरकार, घायल होने पर भी मदद राशि—जारी हुआ नया आदेश
बेंगलुरु। आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे और लगातार सामने आ रहे हमलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि कुत्ते के काटने से यदि किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो उसके परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने कुत्तों के काटने से घायल होने पर भी सहायता राशि निर्धारित की है।
18 नवंबर को जारी आदेश: मौत पर 5 लाख, घायल होने पर 5000 रुपये
राज्य सरकार के आदेश के अनुसार—
मौत की स्थिति में: पीड़ित परिवार को 5,00,000 रुपये
चोट लगने पर: कुल 5000 रुपये का मुआवजा
3500 रुपये सीधे पीड़ित को
1500 रुपये इलाज के लिए सुवर्णा आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट को
आदेश में कहा गया है कि यह राशि आवारा कुत्तों द्वारा त्वचा पर खरोंच, गहरे घाव या बार-बार किए गए हमलों पर भी लागू होगी।
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