सुप्रीम कोर्ट का अनोखा फैसला: कतर में पिता, भारत में मां… बच्चों की कस्टडी पर नया आदेश
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कतर में जन्मे दो नाबालिग बच्चों की कस्टडी के विवाद में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने मामले को चार महीने के भीतर नए सिरे से विचार के लिए वापस भेज दिया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बाल कल्याण सिद्धांत को लागू करते समय सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में न रखने पर हाईकोर्ट की खामियों को भी रेखांकित किया।
मामले का संक्षिप्त विवरण:
बच्चों के पिता कतर में इंजीनियर हैं, जबकि माता भारत में रहती हैं।
दोनों माता-पिता भारतीय नागरिक हैं और 2015 में श्रीनगर में शादी की थी।
वैवाहिक विवाद के बाद कतर की अदालत ने कस्टडी मां को दी, पिता को अभिभावक का दर्जा मिला।
पढ़ाई के दौरान मां बच्चों को श्रीनगर ले आई, जिससे विवाद खड़ा हुआ।
भारत में अभिभावक एवं आश्रित अधिनियम, 1890 के तहत पिता ने याचिका दायर की।
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