1 फरवरी 2026 से पान मसाला पैकेट पर नए नियम लागू, अब हर पैकेट पर छापना होगा एमआरपी
नई दिल्ली: उपभोक्ताओं के हितों और कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पान मसाला पैकेटों के लिए बड़े बदलाव किए हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) सेकंड (संशोधन) नियम, 2025 अधिसूचित कर दिए हैं, जो 1 फरवरी 2026 से पूरे देश में लागू होंगे।
नई व्यवस्था के तहत अब पान मसाला का कोई भी पैकेट—चाहे उसका आकार कितना भी छोटा हो—एमआरपी (Maximum Retail Price) और लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स, 2011 के तहत आवश्यक सभी जानकारियां प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। अभी तक 10 ग्राम या इससे कम वजन वाले छोटे पैकेटों को एमआरपी छापने से छूट मिली हुई थी, जो अब समाप्त कर दी गई है। इसके स्थान पर पान मसाला के लिए विशेष प्रावधान जोड़ा गया है।
सरकार ने क्यों किया बदलाव?
सरकार का कहना है कि पान मसाला उत्पादों पर लगने वाले 28% जीएसटी और संबंधित कंपन्सेशन सेस की सही ग...










