RPS दिव्या मित्तल को बड़ी राहत: 2 करोड़ रिश्वत मामले में सरकार ने अभियोजन की मंजूरी से किया इनकार
जयपुर। राजस्थान में चर्चित 2 करोड़ रुपये रिश्वत कांड में फंसी राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) की अधिकारी दिव्या मित्तल को राज्य सरकार से बड़ी राहत मिली है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17A के तहत अभियोजन स्वीकृति नहीं दिए जाने के कारण सरकार ने उनके खिलाफ केस चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की कार्रवाई को बड़ा झटका लगा है और दिव्या मित्तल को व्यावहारिक तौर पर क्लीन चिट मिल गई है।
तीन साल पहले, एसओजी अजमेर चौकी में तैनात रहते हुए तत्कालीन एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल पर 2 करोड़ रुपये रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगे थे। एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और दावा किया था कि उनके पास रिश्वत मांगने से जुड़े ऑडियो सबूत मौजूद हैं। इन ऑडियो क्लिप्स को जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजा गया था।
सरकारी अनुमति के बिना कार्रवाई पर सवालसूत्रों ...










