नवाब मलिक को PMLA कोर्ट से झटका: 18 नवंबर को आरोप तय, फिर जेल का खतरा?
मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें विशेष PMLA कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने नवाब मलिक और उनकी कंपनी की ओर से दायर डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद 18 नवंबर को आरोप तय करने की प्रक्रिया के दौरान सभी आरोपियों को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है।
मामला क्या है?
नवाब मलिक की कंपनी 'मलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर' ने कोर्ट में दावा किया था कि ईडी का पूरा मामला अनुमान और अटकलों पर आधारित है, क्योंकि जिस समय कथित अवैध सौदा हुआ, उस समय कंपनी अस्तित्व में ही नहीं थी।
लेकिन कोर्ट ने कंपनी की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि शुरुआती जांच में पर्याप्त प्राथमिक सबूत मौजूद हैं। जांच में यह सामने आया कि नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर, सलीम पटेल और आरोपी सरदार खान के साथ म...









