अल्पसंख्यक अधिकार दिवस: जानें भारत में अल्पसंख्यकों को संविधान द्वारा दिए गए 5 अहम अधिकार
नई दिल्ली।हर साल 18 दिसंबर को भारत में ‘अल्पसंख्यक अधिकार दिवस’ मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनके हितों की रक्षा करना और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के 1992 के घोषणापत्र और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) से जुड़ा है।
इस मौके पर यह याद दिलाना जरूरी है कि संविधान अल्पसंख्यकों को उनके पूर्ण अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आइए जानते हैं संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को दिए गए पांच प्रमुख अधिकार:
1. धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25-28)संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की अनुमति देता है। यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के नियमों के तहत है। इस अधि...










