
नई दिल्ली: अगर आपकी गाड़ी या बाइक का चालान बकाया है, तो अब डिजिटल ट्रैफिक लोक अदालत पोर्टल के जरिए आप घर बैठे ही उसका निपटारा कर सकते हैं। यह पोर्टल चालान देखने, कोर्ट और समय चुनने की सुविधा देता है और रियल टाइम में निपटारा अपडेट करता है।
डिजिटल ट्रैफिक लोक अदालत पोर्टल के फायदे
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चालान निपटारे की प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी।
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पेंडिंग चालान की जानकारी तुरंत अपडेट हो जाती है।
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बार-बार कोर्ट का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं।
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घर या दफ्तर के पास की कोर्ट और समय स्लॉट चुनकर चालान का निपटारा किया जा सकता है।
स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
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अपने ब्राउज़र में traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat खोलें।
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होम पेज पर अपनी गाड़ी का नंबर और वेरिफिकेशन कोड डालकर सर्च पर क्लिक करें।
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रजिस्टर्ड नंबर पर आए OTP को दर्ज करके वेरिफाई करें।
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वेरिफिकेशन के बाद स्क्रीन पर सभी पेंडिंग नोटिस और चालान दिखेंगे।
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जिस चालान का निपटारा करना है, उसे चुनें।
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निकटतम कोर्ट और समय स्लॉट चुनें।
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अंडरटेकिंग पर क्लिक करके सबमिट करें और चालान की रसीद प्रिंट करके सुरक्षित रख लें।
कोर्ट में निपटारा
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तय तारीख और समय पर चुनी हुई कोर्ट में पहुंचें।
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लोक अदालत की बेंच के सामने रसीद दिखाएं।
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कोर्ट स्टाफ बारकोड स्कैन करेगा और जुर्माने की रकम भरने के बाद चालान का निपटारा तुरंत हो जाएगा।
डिजिटल लोक अदालत पोर्टल से अब चालान का निपटारा सुविधाजनक, तेज और सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है।
