
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सरकारी कार्यालयों और विशेष अवसरों पर राष्ट्रगान से पहले छह छंदों वाला 3 मिनट 10 सेकंड का वंदे मातरम बजाना या गाना अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यदि राष्ट्रगान और वंदे मातरम दोनों गाए या बजाए जाते हैं, तो वंदे मातरम पहले होगा। इस दौरान श्रोताओं को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना अनिवार्य होगा।
गृह मंत्रालय के 28 जनवरी को जारी 10 पन्नों के आदेश में कहा गया है कि यह नियम तिरंगा फहराने, राष्ट्रपति के कार्यक्रमों में आगमन, राज्यपाल के भाषणों के पहले और बाद, और अन्य तमाम आधिकारिक अवसरों पर लागू होगा। मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि जब कोई समाचार या वीडियो में राष्ट्रगान फिल्म के रूप में बजाया जाए, तो श्रोताओं से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, ताकि कार्यक्रम या फिल्म का प्रदर्शन बाधित न हो।
मंत्रालय के आदेश में स्कूल सभाओं सहित उन सभी कार्यक्रमों और स्थानों की सूची भी दी गई है, जहां यह गीत बजाया जा सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले वंदे मातरम को लेकर कोई राष्ट्रीय स्तर पर आधिकारिक नियम नहीं थे।
