Thursday, January 29

ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, प्राधिकरण की सख्त चेतावनी—बिना नक्शा पास कराए न खरीदें घर

ग्रेटर नोएडा।
गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा और नोएडा क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार को हैबतपुर क्षेत्र में हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई करीब 6,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में की गई।

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प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, कुछ कॉलोनाइजर बिना अनुमति और नक्शा पास कराए अवैध प्लॉटिंग कर कॉलोनी बसाने का प्रयास कर रहे थे। यह जमीन खसरा संख्या 280 और 287 में स्थित है, जो हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में आती है और प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) सुमित यादव ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशों के तहत डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति या बिना नक्शा स्वीकृत कराए किए गए किसी भी निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

एसीईओ ने आम नागरिकों से अपील की है कि ग्रेटर नोएडा में जमीन या मकान खरीदने से पहले प्राधिकरण के भूलेख विभाग से पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि लोग अवैध कॉलोनियों में अपनी जीवनभर की कमाई न फंसाएं, क्योंकि ऐसी संपत्तियों पर कभी भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है।

वर्क सर्किल-3 के प्रभारी राजेश कुमार निम, प्रबंधक रोहित गुप्ता एवं अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में लगभग दो घंटे चली इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्राधिकरण के महाप्रबंधक (परियोजना) एके सिंह ने बताया कि अवैध निर्माण को कई बार रोकने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्माणकर्ताओं ने आदेशों की अनदेखी करते हुए काम जारी रखा, जिसके चलते मजबूरन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी पड़ी।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

 

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