
नई दिल्ली, 24 फरवरी 2026: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर (EWS), वंचित वर्ग (DG) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए नर्सरी, केजी और क्लास-1 के एडमिशन 16 मार्च 2026 तक ऑनलाइन होंगे। पेरेंट्स ewsadmissions.delhi.gov.in या edudel.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
फीस संबंधी नियम
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि EWS/DG/CWSN कैटेगरी की 25% रिज़र्व सीटों पर स्कूल किसी भी प्रकार की कैपिटेशन फीस या डोनेशन फीस नहीं ले सकते।
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कैपिटेशन फीस: स्कूल द्वारा निर्धारित फीस के अलावा किसी भी दान, अंशदान या अतिरिक्त भुगतान को कहा जाता है।
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कानूनी प्रावधान: RTE अधिनियम, 2009 की धारा 13(1) और हाईकोर्ट के आदेश (राकेश बनाम मोंट फोर्ट स्कूल, LPA 196/2004) के अनुसार यह पूरी तरह गैरकानूनी है।
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उल्लंघन का परिणाम: यदि कोई स्कूल इस प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उस पर कैपिटेशन फीस का 10 गुना जुर्माना लगाया जा सकता है।
EWS/DG/CWSN सीटें और आय सीमा
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कुल 25% सीटें रिज़र्व हैं: 22% EWS/DG और 3% CWSN कैटेगरी के लिए।
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EWS के लिए आय सीमा: माता-पिता की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। प्रमाण पत्र दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी होना चाहिए।
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DG और CWSN कैटेगरी: आय प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है, पर कैटेगरी सर्टिफिकेट आवश्यक है।
उम्र सीमा (Age Limit)
| क्लास | EWS कैटेगरी | DG कैटेगरी | CWSN कैटेगरी |
|---|---|---|---|
| नर्सरी/प्री-स्कूल | 3–5 साल | 3–5 साल | 3–7 साल |
| KG/प्री-प्राइमरी | 4–6 साल | 4–6 साल | 4–8 साल |
| क्लास-1 | 5–7 साल | 5–7 साल | 5–9 साल |
हेल्पलाइन
एडमिशन संबंधी किसी भी सवाल के लिए पेरेंट्स 8800355192 या 9818154069 पर सोमवार से शुक्रवार, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों और अभिभावकों से अपील की है कि नियमों का पालन करें और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करें।
