Tuesday, February 24

दिल्ली EWS एडमिशन 2026: 2 चीजों के नाम पर फीस वसूलना मना, उल्लंघन पर लगेगा 10 गुना जुर्माना

नई दिल्ली, 24 फरवरी 2026: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर (EWS), वंचित वर्ग (DG) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए नर्सरी, केजी और क्लास-1 के एडमिशन 16 मार्च 2026 तक ऑनलाइन होंगे। पेरेंट्स ewsadmissions.delhi.gov.in या edudel.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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फीस संबंधी नियम

दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि EWS/DG/CWSN कैटेगरी की 25% रिज़र्व सीटों पर स्कूल किसी भी प्रकार की कैपिटेशन फीस या डोनेशन फीस नहीं ले सकते।

  • कैपिटेशन फीस: स्कूल द्वारा निर्धारित फीस के अलावा किसी भी दान, अंशदान या अतिरिक्त भुगतान को कहा जाता है।

  • कानूनी प्रावधान: RTE अधिनियम, 2009 की धारा 13(1) और हाईकोर्ट के आदेश (राकेश बनाम मोंट फोर्ट स्कूल, LPA 196/2004) के अनुसार यह पूरी तरह गैरकानूनी है।

  • उल्लंघन का परिणाम: यदि कोई स्कूल इस प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उस पर कैपिटेशन फीस का 10 गुना जुर्माना लगाया जा सकता है।

EWS/DG/CWSN सीटें और आय सीमा

  • कुल 25% सीटें रिज़र्व हैं: 22% EWS/DG और 3% CWSN कैटेगरी के लिए।

  • EWS के लिए आय सीमा: माता-पिता की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। प्रमाण पत्र दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी होना चाहिए।

  • DG और CWSN कैटेगरी: आय प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है, पर कैटेगरी सर्टिफिकेट आवश्यक है।

उम्र सीमा (Age Limit)

क्लास EWS कैटेगरी DG कैटेगरी CWSN कैटेगरी
नर्सरी/प्री-स्कूल 3–5 साल 3–5 साल 3–7 साल
KG/प्री-प्राइमरी 4–6 साल 4–6 साल 4–8 साल
क्लास-1 5–7 साल 5–7 साल 5–9 साल

हेल्पलाइन

एडमिशन संबंधी किसी भी सवाल के लिए पेरेंट्स 8800355192 या 9818154069 पर सोमवार से शुक्रवार, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों और अभिभावकों से अपील की है कि नियमों का पालन करें और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करें।

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