Thursday, May 14

This slideshow requires JavaScript.

हाईकोर्ट ने सिविल जज को फटकार लगाई, 13 साल पुराने मामले को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया

सीधी (मध्य प्रदेश), 19 जनवरी 2026: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सीधी जिले के एक सिविल जज के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताते हुए 13 साल पुराने सिविल मामले को दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।

This slideshow requires JavaScript.

हाईकोर्ट ने पहले ही निर्देश दिया था कि यह मामला छह हफ्तों में निपटाया जाए, लेकिन सिविल जज ने जानबूझकर अगली सुनवाई की तारीख सात हफ्ते बाद तय कर दी। इस पर न्यायालय ने निचली अदालत के रवैये को “न्यायिक अनुशासन और पदानुक्रम के प्रति असम्मान” बताते हुए कड़ी फटकार लगाई।

हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच की न्यायमूर्ति विवेक जैन ने कहा कि यह मामला लगभग 13 साल पुराना है और पिछले दो सालों से निचली अदालत अंतिम दलीलें सुनने से इनकार कर रही थी। 8 जनवरी, 2026 को भी अगली तारीख केवल 3 फरवरी, 2026 तय की गई थी।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि पीठासीन जज के पास समय नहीं था तो प्रधान जिला न्यायाधीश को यह मामला किसी अन्य जज को सौंप देना चाहिए था। इसके बजाय, निचली अदालत ने वादी के आवेदन को भी खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट ने कहा कि यह उचित है कि मामला ऐसे जज के पास भेजा जाए, जिनके पास इसे निपटाने के लिए पर्याप्त न्यायिक समय हो। हाईकोर्ट के आदेश की एक प्रति सीधी के जिला न्यायाधीश, निरीक्षण प्रभारी जिला न्यायाधीश और पोर्टफोलियो जज को प्रशासनिक कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी।

 

Leave a Reply