नेपाल से सटे यूपी के जिलों में अब बिना पैन कार्ड प्रॉपर्टी रजिस्ट्री नहीं होगी
लखनऊ: नेपाल सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जिलों में संपत्ति रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग ने अब इन सीमावर्ती जिलों में संपत्ति रजिस्ट्री के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले इन जिलों में फॉर्म-60 भरकर रजिस्ट्री कराने की सुविधा थी, जो अब पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है।
इस फैसले का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध धन के निवेश और सीमा पार से जुड़े संदिग्ध लेन-देन को रोकना है।
अधिकारियों को जारी किए निर्देश
यूपी की महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभागीय ऑनलाइन लेखपत्र पंजीकरण सॉफ्टवेयर में खरीदार और विक्रेता दोनों पक्षों का पैन कार्ड अनिवार्य रूप से दर्ज और सत्यापित किया जाए।
इन जिलों में लागू होगा नियम
यह नया नियम विशेष रूप से नेपाल से सटे जिलों गोरखपुर, महाराजगं...










