हरियाणा: IPS पूरन कुमार सुसाइड केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, CBI जांच से इनकार
चंडीगढ़, संवाददाता: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। खंडपीठ ने चंडीगढ़ पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) की कार्रवाई को संतोषजनक मानते हुए कहा कि जांच में कोई देरी या लापरवाही नहीं हुई है। इस फैसले से सीबीआई को जांच सौंपने की चर्चाओं पर विराम लग गया।
🔹 एचसी ने SIT की जांच को माना संतोषजनक
मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा कि जांच में किसी प्रकार की कोताही नहीं हुई। इसलिए, इस मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने का कोई कारण नहीं है।
यूटी प्रशासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित झांजी ने अदालत को बताया कि अब तक इस मामले में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है और 22 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। साथ ही, घटना से जुड़े पूरे सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित...









