अल फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक जवाद सिद्दीकी की पैतृक संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर महू छावनी बोर्ड ने अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया, तीन दिन में कार्रवाई का आदेश
इंदौर। दिल्ली ब्लास्ट केस की पड़ताल के बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी लगातार जांच एजेंसियों के रडार पर है। यूनिवर्सिटी के मालिक जवाद अहमद सिद्दीकी और उनके भाई की गिरफ्तारी के बाद अब परिवार की पैतृक संपत्ति पर भी कानूनी शिकंजा कस गया है। महू छावनी बोर्ड ने अवैध निर्माण को लेकर उनके पिता दिवंगत मौलाना हम्माद के नाम से नोटिस जारी करते हुए तीन दिन के भीतर निर्माण गिराने का निर्देश दिया है। तय समय में पालन न होने पर बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
दिल्ली धमाका केस से जुड़ रही कड़ियाँ
फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसे अल फलाह ग्रुप संचालित करता है, दिल्ली ब्लास्ट की जांच का मुख्य केंद्र बनी हुई है।
मुख्य आरोपी डॉ. उमर अन नबी इसी यूनिवर्सिटी का छात्र था
कई अन्य संदिग्धों के भी यूनिवर्सिटी से संबंध सामने आए हैंइसी वजह से जांच एजेंसियां यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड, प्रशासनिक मंजूरियों...









