1984 सिख विरोधी दंगे: DSGMC सज्जन कुमार के बरी होने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देगी
नई दिल्ली: दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (DSGMC) ने गुरुवार को 1984 के सिख विरोधी दंगे के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को बरी करने वाले निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया। राउज एवेन्यू जिला अदालत ने गुरुवार को जनकपुरी क्षेत्र में हुई हिंसा से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार को बरी कर दिया था। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।
भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप:
DSGMC के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह कहलों ने बयान में कहा कि 1-2 नवंबर 1984 को तीन सिखों की हत्या हुई थी और पांच गवाहों ने अपने बयान में बताया था कि हत्याओं के लिए जिम्मेदार भीड़ का नेतृत्व सज्जन कुमार कर रहे थे। इसके बावजूद अदालत ने उन्हें बरी कर दिया।
समिति ने कहा कि फैसले की प्रत...










