Friday, May 22

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नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत, ED की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेने से किया इनकार

नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गांधी परिवार को अहम राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इंकार कर दिया। इससे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कानूनी तौर पर बड़ी राहत मिली है।

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अदालत का फैसला
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने मंगलवार को कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत दायर यह शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। अदालत ने कहा कि मामला किसी एफआईआर पर आधारित नहीं है, बल्कि एक निजी शिकायत से जुड़ा है।

गांधी परिवार के लिए राहत
इस फैसले के बाद सोनिया और राहुल गांधी पर ED द्वारा लगाए गए आरोपों पर तत्काल कानूनी कार्रवाई रुकी है। अदालत के इस निर्णय से गांधी परिवार को केस में फिलहाल राहत मिली है और उन्हें अदालत में जवाब देने की तत्काल आवश्यकता नहीं है।

विवाद और कानूनी स्थिति
नेशनल हेराल्ड केस लंबे समय से सुर्खियों में है। ED ने गांधी परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में संज्ञान लेने के लिए शिकायत का कानूनी आधार मजबूत नहीं है।

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