Monday, February 23

AI समिट में हंगामा: 4 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता 5 दिन की पुलिस कस्टडी में

नई दिल्ली। राजधानी में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान विरोध-प्रदर्शन करने के मामले में दिल्ली की अदालत ने यूथ कांग्रेस के चार कार्यकर्ताओं को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अदालत का यह आदेश मामले की गंभीरता और आगे की जांच को ध्यान में रखते हुए दिया गया।

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पटियाला हाउस कोर्ट का आदेश

पटियाला हाउस कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रवि ने बिहार यूथ कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी कृष्ण हरि, स्टेट सेक्रेटरी कुंदन यादव, उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार और तेलंगाना के यूथ कांग्रेस नेता नरसिम्हा यादव को पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

इन कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर एआई समिट में शर्ट उतारकर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया था। घटना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हुई।

पुलिस की दलील: साजिश और फंडिंग की जांच जरूरी

दिल्ली पुलिस ने अदालत में दलील दी कि प्रदर्शन के दौरान देशविरोधी नारे लगाए गए और प्रधानमंत्री की आपत्तिजनक तस्वीरों वाली टी-शर्ट पहनी गई। पुलिस के अनुसार, सुरक्षाकर्मियों को रोकने की कोशिश में तीन लोग घायल भी हुए।

पुलिस ने कहा कि आरोपियों के मोबाइल फोन बरामद करना और यह पता लगाना आवश्यक है कि विरोध प्रदर्शन के पीछे किसकी साजिश थी, फंडिंग का स्रोत क्या था तथा टी-शर्ट की छपाई कहां से कराई गई। इन तथ्यों की पुष्टि के लिए कस्टोडियल पूछताछ जरूरी बताई गई।

बचाव पक्ष की दलील: लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग

वहीं, आरोपियों की ओर से पेश वकील ने पुलिस कस्टडी की मांग का विरोध करते हुए कहा कि सभी युवक एक राजनीतिक दल से जुड़े हैं और उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। उनका कहना था कि इस तरह की गिरफ्तारी से लोकतंत्र की गरिमा प्रभावित होती है।

आगे की कार्रवाई

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पांच दिन की पुलिस कस्टडी मंजूर कर ली। अब जांच एजेंसियां आरोपियों से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटेंगी। मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी।

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