
नई दिल्ली: एटीएम से पैसे निकालते समय कई बार आपके खाते से पैसा कट जाता है, लेकिन मशीन से कैश नहीं निकलता। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक आमतौर पर 5 वर्किंग दिनों के भीतर आपका पैसा वापस कर देता है। अगर पैसे समय पर नहीं आते, तो आप बैंक से हर्जाना भी वसूल सकते हैं।
क्या करें जब कैश न मिले
जब एटीएम मशीन खराब हो जाए और आपका पैसा कट जाए, तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन का मैसेज सेव करें। साथ ही एटीएम की लोकेशन, तारीख और समय नोट करें। इसके बाद आप अपने बैंक के मोबाइल ऐप, नेटबैंकिंग या कस्टमर केयर के जरिए 24–48 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
RBI नियमों के तहत वसूलें हर्जाना
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, बैंक को कटे हुए पैसे 5 वर्किंग डेज के भीतर आपके खाते में वापस करने होते हैं। अगर बैंक समय पर पैसे नहीं लौटाता, तो आपको हर दिन 100 रुपये का हर्जाना मिलना चाहिए। यह हर्जाना तब तक दिया जाएगा जब तक पैसा आपके खाते में जमा नहीं हो जाता।
शिकायत कैसे करें
अगर बैंक ने पैसे वापस नहीं किए, तो आप RBI के Complaint Management System (CMS) पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं: cms.rbi.org.in। शिकायत दर्ज करने के बाद बैंक को आपके मामले को नियमित समय सीमा के भीतर हल करना होगा।
इस आसान प्रक्रिया से आप एटीएम से कटे पैसे और हर्जाना आसानी से वसूल सकते हैं और बैंक के नियमों के तहत अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।