
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राशन कार्डधारियों के लिए नया दिशा-निर्देश जारी किया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने उन लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है जिनके पास घर, जमीन और गाड़ी है। ऐसे कार्डधारियों से उनके संपत्ति और आय के बारे में जानकारी देने को कहा गया है।
सरकार ने राशन कार्ड के लिए न्यूनतम सालाना एक लाख रुपये की आय को लेकर राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य कर दिया है। यदि कार्डधारी यह प्रमाण पत्र जमा नहीं कराते हैं या नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, तो उनका राशन कार्ड अगले महीने से रद्द कर दिया जाएगा।
बीते दिनों दिल्ली में चलाए गए जांच अभियान में आठ लाख से अधिक लोग अपात्र पाए गए थे। हालांकि, दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ ने इस कदम पर सवाल उठाए हैं। संघ का कहना है कि बहुत से लोग बाहर से दिल्ली में रहते हैं और उनके गाँव में थोड़ी-बहुत जमीन होने के बावजूद उन्हें नोटिस दिया जा रहा है। उनका मानना है कि यह नियम केवल दिल्ली में जमीन रखने वालों पर ही लागू होना चाहिए।
संघ ने यह भी चेतावनी दी है कि केवल राजस्व विभाग के आय प्रमाण पत्र को पात्रता मानना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कुछ लोग मिलीभगत से यह प्रमाण पत्र बनाकर भी राशन कार्ड बनवा सकते हैं।
दिल्ली सरकार का कहना है कि यह कदम सिर्फ जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए उठाया गया है। SMS के माध्यम से जारी किए जा रहे नोटिस में कार्डधारियों को समय पर जवाब देने का निर्देश दिया गया है।