200 साल पुरानी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा – हाई कोर्ट के आदेश में दखल की जरूरत नहीं
नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 200 साल पुरानी तकिया मस्जिद के विध्वंस से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मस्जिद गिराए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज करते हुए साफ कहा कि उसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश में कोई त्रुटि नहीं दिखती।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की दो-न्यायाधीशीय पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यदि चाहें तो कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपायों — जैसे मुआवजे की मांग — का सहारा ले सकते हैं।
⚖️ क्या है पूरा मामला
उज्जैन की 200 साल पुरानी तकिया मस्जिद को जनवरी 2025 में प्रशासन ने गिरा दिया था। बताया गया कि यह कार्रवाई महाकालेश्वर मंदिर परिसर के विस्तार और पार्किंग निर्माण के लिए की गई।
इस विध्वंस के ...
