असम में बहुविवाह पर सख्ती: विधानसभा में बिल पेश, दोषी को 7 से 10 साल की जेल का प्रावधान
गुवाहाटी। असम सरकार ने राज्य में बहुविवाह की प्रथा पर पूर्ण रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को विधानसभा में 'द असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल, 2025' पेश किया। इस प्रस्तावित कानून के तहत पहली बार बहुविवाह करते पकड़े जाने पर सात साल तक की जेल और दोबारा अपराध करने पर दस साल तक की सजा का प्रावधान रहेगा।
स्पीकर विश्वजीत दैमरी की अनुमति के बाद सीएम ने यह बिल सदन में रखा। हालांकि विपक्षी दलों कांग्रेस, सीपीआई(एम) और रायजोर दल के विधायक इस बीच बिल का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए।
किन क्षेत्रों में लागू होगा कानून?
बिल के अनुसार यह कानून पूरे असम में लागू होगा, लेकिन छठी अनुसूची वाले स्वायत्त क्षेत्रों और संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत परिभाषित अनुसूचित जनजातियों को इससे छूट दी गई है।
बहुविवाह होगा आपराधिक जुर्म
बिल में स्पष्ट क...










