Friday, May 15

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समाचार रिपोर्टपेसा एक्ट पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त—सरकार से पूछा, ‘कब लागू होगा कानून?’ बालू और लघु खनिज आवंटन पर रोक जारी

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने पेसा एक्ट लागू करने में हो रही देरी पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से शपथ पत्र के जरिए यह स्पष्ट करने को कहा है कि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 यानी पेसा एक्ट को राज्य में कब तक लागू किया जाएगा।

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मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की पीठ ने सरकार से सवाल किया कि 29 जुलाई 2024 के कोर्ट आदेश के बावजूद अब तक नियमावली अधिसूचित क्यों नहीं की गई। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार ठोस समय-सीमा बताए कि नियमावली तैयार और लागू होने में कितना समय लगेगा।

रोक हटाने से कोर्ट का इनकार

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बालू और लघु खनिजों के आवंटन पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक पेसा एक्ट लागू करने से संबंधित स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती, तब तक रोक बनी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।

आदिवासी हितों से जुड़ा मामला

पेसा एक्ट अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय को उनके पारंपरिक संसाधनों, स्थानीय शासन और संस्कृति पर अधिकार प्रदान करता है। झारखंड सरकार ने अदालत को बताया कि पेसा नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसे कैबिनेट को-ऑर्डिनेशन कमेटी और ड्राफ्ट कमेटी के बीच संशोधन के लिए वापस भेजा गया है। संशोधन के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।

धीमी प्रक्रिया पर कोर्ट नाराज

हाईकोर्ट ने सरकार की धीमी कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त किया। बता दें कि 29 जुलाई 2024 को कोर्ट ने सरकार को दो

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