Monday, February 2

किसानों से यूरिया के नाम पर लूट, ₹266 वाला यूरिया ₹950 में बेचने वाले दुकानदार पर FIR, आरोपी फरार

शिवपुरी, 2 फरवरी 2026: जिले के ग्राम सीहोर में किसानों को उर्वरक के नाम पर लूटने वाले एक दुकानदार के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। धर्मेन्द्र साहू नामक यह विक्रेता बिना लाइसेंस के दुकान चला रहा था और सरकार द्वारा निर्धारित ₹266 प्रति बोरी यूरिया की जगह इसे ₹450 से ₹950 तक में बेच रहा था।

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कृषि विभाग की टीम ने शिकायत मिलने पर निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि दुकान बंद कर आरोपी मौके से फरार हो गया। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जितेन्द्र कुमार कोरकू और कृषि विस्तार अधिकारी प्रताप सिंह गरवाल ने निरीक्षण के दौरान पाया कि उर्वरक का अवैध भंडारण योगी पुत्र मातादीन योगी और भगवती प्रसाद गोस्वामी के मकान में किया जा रहा था। दोनों दुकानों को मौके पर सील कर दिया गया।

किसानों की शिकायत में सामने आया कि पवन जाटव निवासी ग्राम बरसोडी को दो बोरी यूरिया ₹950 प्रति बोरी में और राजपाल सिंह गुर्जर को 50 बोरी यूरिया ₹450 प्रति बोरी में बेचा गया। जबकि शासन द्वारा निर्धारित दर सिर्फ ₹266.50 प्रति बोरी है।

इस मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 और उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7/8/9 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी दुकानदार को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है।

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अनुचित बिक्री या अधिक मूल्य पर उर्वरक मिलने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।

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