Wednesday, November 12

ग्रेटर नोएडा: जिला उपभोक्ता आयोग ने सोसाइटी को दिया कड़ा निर्देश, 60 दिन में विला सौंपने का आदेश

ग्रेटर नोएडा: मीडिया विलेज को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने सोसाइटी को आदेश दिया है कि वह तय अवधि 60 दिनों के भीतर आवंटी राजू शर्मा को उनका विला सौंपे। इसके अलावा आयोग ने स्पष्ट किया कि तय कीमत के अलावा सोसाइटी कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकती।

मामले की जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद के इंदिरापुरम निवासी राजू शर्मा ने विला के लिए कुल 28.53 लाख रुपये में से 27.90 लाख रुपये जमा किए थे, लेकिन विला का कब्जा उन्हें नहीं मिला। सोसाइटी ने बाद में कुछ अतिरिक्त राशि की मांग की, पहले 63,195 रुपये और बाद में इसे बढ़ाकर 2.30 लाख रुपये कर दिया।

राजू शर्मा ने अधूरी सेवाओं और अतिरिक्त शुल्क की मांग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान सोसाइटी ने दावा किया कि सेवा कर, पावर बैकअप, बिजली, स्मार्ट कार्ड फीस और देरी से ब्याज जोड़ने के बाद कुल राशि 29.81 लाख रुपये बनती है, जिसमें 1.91 लाख रुपये शेष हैं।

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने कहा कि विला का कब्जा न दिलाना और लागत में अस्पष्टता सेवा में कमी के अंतर्गत आती है। आयोग ने सोसाइटी को आदेश दिया कि विला के सभी अधूरे काम पूरे किए जाएँ और केवल मूल तय राशि 63,195 रुपये ही शिकायतकर्ता द्वारा जमा की जाए। इसके अलावा शिकायतकर्ता को 2,000 रुपये वाद के खर्च के रूप में दिए जाएंगे।

यह निर्णय उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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