
अगर आप यह नहीं जानते कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं, तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। आप कुछ ही सेकंड में ऑनलाइन या एसएमएस के जरिए पैन–आधार लिंक का स्टेटस जांच सकते हैं।
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। तय तारीख तक लिंक नहीं होने पर 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय (Deactive) हो जाएगा।
क्यों जरूरी है पैन–आधार लिंक?
यदि आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर पैन बनवाया था, तो आपको 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक करना होगा। तय समयसीमा के बाद लिंक नहीं होने पर:
पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा
बैंकिंग, निवेश और आयकर से जुड़े काम रुक सकते हैं
डेडलाइन के बाद देना होगा जुर्माना
सरकार के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 तक पैन–आधार लिंक करना पूरी तरह मुफ्त है।
इसके बाद लिंक कराने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
ऐसे करें PAN–Aadhaar Link Status चेक (ऑनलाइन तरीका)
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
- दाईं ओर मौजूद Quick Links सेक्शन में स्क्रॉल करें
- “View Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें
- अपना PAN नंबर और Aadhaar नंबर दर्ज करें
- View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें
इसके बाद स्क्रीन पर तीन में से कोई एक मैसेज दिखेगा:
Your PAN is already linked – पैन पहले से लिंक है
Linking request sent to UIDAI – लिंक की प्रक्रिया जारी है
PAN not linked – पैन आधार से लिंक नहीं है
एसएमएस से भी जान सकते हैं स्टेटस
अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो SMS के जरिए भी पैन–आधार लिंक स्टेटस पता कर सकते हैं:
मोबाइल मैसेज बॉक्स में लिखें:
UIDPAN (आधार नंबर) (PAN नंबर)
इसे भेजें: 567678 या 56161
कुछ ही पलों में कन्फर्मेशन मैसेज मिल जाएगा
जरूरी सलाह
अगर आप चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड सक्रिय रहे और भविष्य में किसी भी वित्तीय परेशानी से बचें, तो समय रहते पैन–आधार लिंक स्टेटस जरूर जांच लें और जरूरत हो तो तुरंत लिंक कराएं।