Wednesday, December 10

F-1 वीजा होल्डर: अमेरिका की कंपनी के लिए रिमोट जॉब करना होगा नियमों के तहत सीमित

नई दिल्ली/वॉशिंगटन: अमेरिका में पढ़ाई कर रहे विदेशी छात्रों को F-1 वीजा मिलता है। यह वीजा उन्हें अमेरिका में पढ़ाई और सीमित काम की इजाजत देता है। लेकिन कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि विदेश में रहते हुए भी वे अमेरिकी कंपनी के लिए रिमोटली काम कर सकते हैं। ऐसा करना नियमों के खिलाफ है।

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क्यों नहीं कर सकते रिमोट काम?

F-1 वीजा होल्डर का वीजा उनके अमेरिका आने और वहां पढ़ाई करने के अधिकार को निर्धारित करता है। चाहे छात्र विदेश में क्यों न हों, अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम उन्हें F-1 वीजा होल्डर ही मानता है। यदि कोई स्टूडेंट अमेरिका की किसी कंपनी के लिए रिमोट काम करता है, तो इसे अमेरिका में काम करने के रूप में माना जाएगा। ऐसे मामले में CPT (Curricular Practical Training) या OPT (Optional Practical Training) की आवश्यकता होगी। नियम तोड़ने पर वीजा रद्द या अमेरिका में प्रवेश पर रोक लग सकती है।

कब हो सकती है रिमोट जॉब की इजाजत?

विदेश में रहते हुए केवल गैर-अमेरिकी कंपनी या विदेशी हेडक्वाटर वाली मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करने की अनुमति होगी। उदाहरण के तौर पर, आप लंदन में स्थित किसी NGO, भारतीय स्टार्टअप या सिंगापुर की कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, बिना CPT या OPT की आवश्यकता के। अमेरिकी कानून तभी लागू होता है जब आप अमेरिका या अमेरिकी कंपनी के लिए काम कर रहे हों, चाहे आपकी लोकेशन कुछ भी हो।

संक्षेप में नियम

  • अमेरिकी कंपनी के लिए काम करना हो → CPT/OPT जरूरी।
  • गैर-अमेरिकी कंपनी या अमेरिका से बाहर स्थित कंपनी → रिमोट जॉब की अनुमति।
  • नियम तोड़ने पर वीजा रद्द और अमेरिका में प्रवेश पर रोक का खतरा।

विदेश में रहने वाले F-1 स्टूडेंट्स को हमेशा अपने वीजा नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि उनकी पढ़ाई और भविष्य सुरक्षित रहे।

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