
कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक शरणु सालागर के खिलाफ 99 लाख रुपये के चेक बाउंस होने की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में विधायक पर चुनाव के लिए उधार ली गई राशि न लौटाने, धमकी देने और धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, विधायक ने 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने रिश्तेदार से चुनाव संबंधी खर्चों के लिए आर्थिक मदद ली थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक, उन्हें यह राशि जनवरी-फरवरी 2023 के बीच कई किस्तों में मिली थी और छह महीने के भीतर पूरी रकम लौटाने का आश्वासन भी मिला था।
बार-बार मांगने के बावजूद नहीं लौटाई राशि
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि दो साल तक बार-बार याद दिलाने के बावजूद विधायक ने पैसे नहीं लौटाए। 14 सितंबर 2025 को हुई बैठक में विधायक ने देनदारी स्वीकार करते हुए 99 लाख रुपये का चेक दिया, लेकिन यह चेक 18 सितंबर को बैंक में जमा करने पर अगले दिन ‘खाता बंद’ होने के कारण वापस कर दिया गया।
धमकी और इलेक्ट्रॉनिक सबूत
शिकायत में कहा गया है कि जब परिवार के सदस्य 16 सितंबर को चेक जमा करने की बात करने गए, तो विधायक ने कथित तौर पर धमकी दी। इस दौरान की बातचीत का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक सबूत के रूप में पुलिस को सौंपा गया।
कानूनी कार्रवाई
शिकायत के आधार पर पुलिस ने विधायक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 314 (बेईमानी से संपत्ति का गबन), 318 (धोखाधड़ी), 352 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान), 351 (आपराधिक धमकी) और 74 (महिला पर हमला या बल का प्रयोग) के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है।