होटल कमरा और मोबाइल चैट विवाद: क्रिकेटर यश दयाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
जयपुर: रेप के आरोपों में घिरे क्रिकेटर यश दयाल को राजस्थान हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली। शुक्रवार को जस्टिस प्रवीर भटनागर की कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जांच अधिकारी को 19 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।
करीब एक महीने पहले पोक्सो कोर्ट ने यश दयाल की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। इसके बाद उनके वकील ने हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन हाईकोर्ट ने भी फिलहाल कोई राहत नहीं दी।
पीड़िता के वकील का आरोप:
पीड़िता के वकील दिवेश शर्मा का कहना है कि पुलिस ने आरोपी के मोबाइल की सीडीआर और अन्य सबूतों की जांच की तो यह स्पष्ट हुआ कि दोनों साथ-साथ होटल में ठहरे थे। पीड़िता के मोबाइल में मिली चैट, फोटो और वीडियो से भी आरोप प्रमाणित होते हैं। वकील ने बताया कि यश दयाल ने आईपीएल मैच क...










