Saturday, February 21

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भड़के ट्रंप, टैरिफ के लिए प्लान-B का दावा

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने इस फैसले को अपमानजनक बताया और दावा किया कि उनके पास अदालत के आदेश को बायपास करने के लिए प्लान-B तैयार है।

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ट्रंप ने कोर्ट के फैसले को न केवल बेइज्जतीपूर्ण कहा, बल्कि इसे “बकवास” करार देते हुए कई कड़े शब्दों का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान वह वाइट हाउस में राज्यों के गवर्नरों के साथ वर्किंग ब्रेकफास्ट में मौजूद थे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उनके ग्लोबल टैरिफ रद्द कर दिए।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रंप के बीते साल लागू किए गए टैरिफ को गैरकानूनी करार देते हुए कहा कि 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत यह टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि टैरिफ लगाने का अधिकार केवल अमेरिकी संसद के पास है।

सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप का नेशनल इमरजेंसी कानून का उपयोग करके बड़े टैरिफ लगाना राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि दुनियाभर के देशों पर भारी टैरिफ लगाना राष्ट्रपति का नहीं बल्कि कांग्रेस का अधिकार है।

ट्रंप ने इससे पहले चेतावनी दी थी कि टैरिफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश के हित में नहीं होगा, लेकिन अदालत ने उनकी चिंताओं को खारिज कर दिया। अब यह स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के अधिकारों को सीमित कर दिया है।

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