
पटना: बिहार के लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। अब सर्पदंश से मौत पर राज्य सरकार ने मुआवजे की राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी है। इससे पहले आपदा प्रबंधन विभाग मृतक के परिजनों को केवल 4 लाख रुपये का ही मुआवजा देता था। यह बड़ा फैसला बिहार विधानसभा के स्पीकर डॉ प्रेम कुमार ने स्वयं लिया।
सवाल उठाया था बीजेपी विधायक ने
दरभंगा के जाले से बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने बजट सत्र 2026 में विधानसभा में सवाल उठाया कि सांप को पालतू माना जाए या जंगली। उन्होंने पूछा कि अगर सांप वन्य जीव की श्रेणी में आता है, तो सर्पदंश से मौत पर केवल 4 लाख रुपये का मुआवजा क्यों दिया जाता है। विधायक ने इसे असमान और अनुचित बताया।
विधानसभा स्पीकर की समीक्षा बैठक
सवाल के बाद विधानसभा स्पीकर डॉ प्रेम कुमार ने सांप को वन्य जीव घोषित कर, इसे वन्य जीव से होने वाली मौत की श्रेणी में डालने का निर्देश दिया। इसके लिए उन्होंने अपने कक्ष में समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
अब से 10 लाख रुपये का मुआवजा
इस फैसले के बाद भविष्य में बिहार में किसी की मौत सर्पदंश से होने पर उनके परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। इसके लिए मृतक का हॉस्पिटल डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह स्पष्ट रूप से “सांप का डसना” लिखी होना आवश्यक होगा। विभागीय अफसरों को प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दे दिया गया है।
बिहार में इस कदम से मृतक के आश्रितों को अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और पुराने प्रावधान में मौजूद असमानता दूर होगी।
