
इंदौर, 03 नवम्बर। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही और स्वैच्छाचारिता बरतने पर एक शासकीय सेवक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, सहायक ग्रेड-2 श्री जितेन्द्र चौहान, जो तहसील कार्यालय सांवेर, जिला इंदौर में पदस्थ हैं, को निलंबित किया गया है।
जानकारी के अनुसार, एक शिकायत प्राप्त होने पर की गई जांच में पाया गया कि श्री चौहान ने तत्कालीन निर्वाचन पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करते हुए जिला नाजिर के पद पर रहते हुए, उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना अपने हस्ताक्षर से आदेश जारी किया था। इस आदेश के माध्यम से नगर पालिक निगम इंदौर के माली (उद्यान विभाग) श्री जितेन्द्र सोलंकी को जिला निर्वाचन कार्यालय की नजारत शाखा में संलग्न किया गया था।
इसके बाद, जब श्री चौहान की पदस्थापना जिला नजारत शाखा से तहसील सांवेर में की गई, तब भी उन्होंने प्रभारी अधिकारी की स्वीकृति के बिना अपने हस्ताक्षर से आदेश जारी कर श्री सोलंकी को उनके मूल विभाग में कार्यमुक्त कर दिया।
जांच में यह कृत्य मनमानी और स्वैच्छाचारिता का प्रतीक पाया गया। इस आधार पर कलेक्टर श्री वर्मा ने तत्काल प्रभाव से श्री जितेन्द्र चौहान को निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय कनाड़िया निर्धारित किया गया है। साथ ही, उनके विरुद्ध विभागीय जांच भी प्रारंभ की जाएगी।