Friday, February 13

DGCA का नया नियम: फ्लाइट टिकट बुक करते समय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना अनिवार्य

नई दिल्ली। अगर आप हवाई यात्रा करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। देश के एविएशन रेगुलेटर DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशक) ने फ्लाइट टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव करते हुए अब यात्रियों के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना अनिवार्य कर दिया है। एयरलाइंस को इससे यात्रियों से सीधे संपर्क करने में आसानी होगी और टिकट कैंसिल होने या अन्य बदलाव होने पर तुरंत जानकारी दी जा सकेगी।

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क्यों आया यह फैसला?

DGCA ने यह कदम दिसंबर 2025 में हुई IndiGo एयरलाइन की लगभग 4,500 उड़ानों की रद्दगी के बाद उठाया। उस समय पायलटों के ड्यूटी नियमों में बदलाव और खराब प्रबंधन के कारण यात्रियों को समय पर सूचना नहीं मिल पाई। कई यात्री एयरपोर्ट पहुंच गए, जबकि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी थी। इस वजह से रिफंड और मुआवजा प्रक्रिया में भी देरी हुई।

क्या अब नियम है?

  • टिकट बुक करते समय यात्रियों को अपना सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना होगा।

  • एजेंट या बिचौलियों के नंबर अब स्वीकार्य नहीं होंगे।

  • एयरलाइंस, ट्रेवल एजेंट, ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल और अन्य टिकट बुकिंग कंपनियों को इस नियम का सख्ती से पालन करना होगा।

समय-समय पर जांच जरूरी

DGCA ने एयरलाइंस से कहा है कि वे ट्रेवल एजेंटों और बिचौलियों को इस नियम के बारे में जागरूक करें और समय-समय पर जांच भी करें कि बुकिंग के समय यात्री की सही जानकारी दर्ज की जा रही है या नहीं।

IndiGo की रद्द उड़ानों का उदाहरण

दिसंबर 2025 में IndiGo की उड़ानें रद्द होने से लगभग 9.82 लाख यात्री प्रभावित हुए थे। इस दौरान नियामक को कुल 26,999 शिकायतें मिलीं। IndiGo ने रिफंड और वैकल्पिक उड़ानों पर लगभग 22.7 करोड़ रुपये खर्च किए थे।

DGCA का नया नियम अब सुनिश्चित करेगा कि यात्रियों तक सभी उड़ान संबंधी सूचनाएं तुरंत पहुंचे, और रद्दगी या बदलाव की स्थिति में रिफंड और मुआवजा प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो।

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