
ग्रेटर नोएडा: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आबकारी विभाग ने शराब से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत अब घर पर शराब पार्टी आयोजित करना पहले के मुकाबले काफी सस्ता हो गया है। आबकारी विभाग ने एक दिन के लाइसेंस की फीस 4000 रुपये से घटाकर 1000 रुपये कर दी है।
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस फैसले से निजी स्तर पर पार्टी करने वालों को बड़ी राहत मिली है। पहले जहां एक दिन के लाइसेंस के लिए चार हजार रुपये चुकाने पड़ते थे, अब केवल 1000 रुपये में लाइसेंस मिल सकेगा।
नए नियमों के अनुसार, बैंक्वेट हॉल, फार्महाउस और रेस्तरां में शराब पार्टी आयोजित करने के लिए तीन दिन के लाइसेंस पर 11,000 रुपये शुल्क तय किया गया है। इसके साथ ही रेस्तरां में शराब परोसने को लेकर भी नियम सख्त किए गए हैं।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब रेस्तरां में शराब की कीमत पर संचालक न्यूनतम 20 प्रतिशत अधिक शुल्क वसूल कर सकते हैं। यानी रेस्तरां में शराब पीना अब पहले से महंगा हो जाएगा। साथ ही रेस्तरां में भी क्लब और बार जैसी शराब परोसने की व्यवस्था लागू कर दी गई है।
सभी शराब दुकानदारों को रेट चार्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि ग्राहकों से ओवररेट वसूली न हो। साथ ही आबकारी विभाग ने शराब की ओवररेटिंग या अन्य गड़बड़ियों की शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर 9454465654 और 14405 जारी किए हैं। शिकायत मिलने पर संबंधित दुकानदार या संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस नए फैसले से ग्रेटर नोएडा में घर पर आयोजित पार्टी और निजी कार्यक्रम करने वालों को अब कम खर्च में लाइसेंस मिलना संभव हो गया है।
